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Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: 16 गाड़ियां जब्त, 62 लाख गाड़ियों पर मंडराया खतरा

Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: 16 गाड़ियां जब्त, 62 लाख गाड़ियों पर मंडराया खतरा

दिल्ली में प्रदूषण की मार से निपटने के लिए सरकार ने एक सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। राजधानी में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले का असर लगभग 62 लाख से अधिक पुराने वाहनों पर पड़ सकता है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के पहले दिन ही प्रशासन ने 16 ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया जिनकी तय वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी।

दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी और पहचान व्यवस्था शुरू की है। अब हर ईंधन स्टेशन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें चिन्हित करेंगे। चिन्हित वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, और नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में आजतक संवाददाता अरविंद ओझा से बातचीत में ट्रैफिक के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों पर की जा रही है। चौधरी के अनुसार, दिल्ली के सभी फ्यूल पंपों पर MCD, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि नियम का पूरी सख्ती से पालन हो।

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। सभी पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए गए हैं जिन पर साफ-साफ लिखा गया है कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीज़ल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इन वाहनों की पहचान के लिए तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की चूक की संभावना न रहे।

सरकार का मानना है कि राजधानी में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक पुराने वाहन हैं। इसलिए इन्हें हटाना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन का दावा है कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है—इनमें से 41 लाख दो-पहिया वाहन हैं जबकि 18 लाख चार-पहिया। जैसे ही यह नियम एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, तो इस आंकड़े में और भी वृद्धि हो सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है। यदि कोई चार-पहिया वाहन प्रतिबंध के बावजूद ईंधन भरवाते हुए पाया जाता है, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। वहीं दो-पहिया वाहनों के लिए यह जुर्माना ₹5,000 निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंप स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन करवाएं और किसी भी स्थिति में ईंधन न दें।

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज़ किया जाएगा। पुराने वाहनों की धरपकड़ और जब्ती की कार्रवाई नियमित रूप से चलती रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की हवा को साफ और सुरक्षित बनाया जा सके और इसके लिए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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