Sambhal: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, संभल शाही जामा मस्जिद की पुताई और लाइटिंग को मिली मंजूरी

Sambhal: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, संभल शाही जामा मस्जिद की पुताई और लाइटिंग को मिली मंजूरी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई कराने का आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मस्जिद की पुताई और लाइटिंग लगाने की अनुमति दी। इससे पहले, सोमवार को हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से जवाबी हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने एएसआई से यह स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी पुताई की आवश्यकता है या नहीं, और अगर जरूरत है, तो इसे करवाने में क्या समस्या हो सकती है।
मस्जिद कमिटी ने रमजान के अवसर पर मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, मस्जिद कमिटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान 24 घंटे के भीतर एएसआई से जवाब मांगा और महाधिवक्ता को 1927 में कलेक्टर और मस्जिद कमिटी के बीच हुए करारनामे को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवार पर पुताई कराने और लाइटिंग लगाने की मंजूरी दे दी, जिससे रमजान से पहले मस्जिद को संवारने का रास्ता साफ हो गया है।