देश दुनिया

Chandigarh New Excise Policy: अब पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल में भी बिकेगी शराब

Chandigarh New Excise Policy: अब पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल में भी बिकेगी शराब

चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में शराब खरीदना और भी आसान हो जाएगा। प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की बिक्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब शराब केवल पुराने ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स, लोकल मार्केट्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी भारतीय शराब, विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेची जा सकेगी।

नई नीति में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर शराब की दुकान पर कार्ड और POS मशीन से पेमेंट होना जरूरी होगा। साथ ही बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर लगाने का निर्देश है, ताकि शराब का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने यह कदम सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।

चंडीगढ़ में कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं। नीति के तहत शराब, बीयर और वाइन की कीमत में अधिकतम 2 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, ताकि परिवहन पर निगरानी बनी रहे। बोतलिंग प्लांट अब हफ्ते में छह दिन काम कर सकेंगे।

CCTV और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए बिक्री और वितरण की सख्त निगरानी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि नई पॉलिसी से न केवल लोगों को शराब आसानी से मिलेगी, बल्कि अवैध कारोबार और काला बाज़ारी पर भी कड़ी रोक लगेगी। संगठित खुदरा स्थानों पर बिक्री की अनुमति मिलने से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा, जहां वे आसानी से शराब खरीद सकेंगे।

इस नई नीति से चंडीगढ़ में शराब की बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नियंत्रित होगी, जिससे उपभोक्ता और राज्य दोनों को लाभ होगा।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button