Prajwal Revanna Case: पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने बलात्कार मामले में सुनाया उम्रकैद की सजा

Prajwal Revanna Case: पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने बलात्कार मामले में सुनाया उम्रकैद की सजा
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप और वीडियो रिकॉर्डिंग के सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। होलेनरसिपुरा ग्रामीण थाने में दर्ज इस मामले में फैसला विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सुनाया। इसके साथ ही रेवन्ना पर ₹5 लाख का जुर्माना और पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।
48 वर्षीय घरेलू सहायिका, जो रेवन्ना परिवार के गन्नीकदा स्थित फार्महाउस में काम करती थी, ने 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान दो बार बलात्कार और वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि यह घिनौना कृत्य हासन और बेंगलुरु में अलग-अलग मौकों पर अंजाम दिया गया। उसने यह भी दावा किया कि इस घटना के बाद उसे धमकाया गया और चुप रहने के लिए दबाव डाला गया।
विशेष जांच दल (SIT) ने मई 2024 में प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान फॉरेंसिक और डीएनए साक्ष्यों से यह साबित हो गया कि रेवन्ना ने ही पीड़िता के साथ यौन शोषण किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाए। कोर्ट में दाखिल की गई 1,632 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कुल 26 ठोस सबूत पेश किए थे, जिनमें पीड़िता के कपड़ों पर मिले डीएनए के नमूने भी शामिल थे।
रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामलों में जांच चल रही है और यह फैसला उन्हीं में से पहला है। अप्रैल 2024 में हासन में दो हजार से अधिक अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव के वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था। जैसे ही यह कांड उजागर हुआ, प्रज्वल लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश छोड़कर जर्मनी भाग गए थे। हालांकि, 31 मई 2024 को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जमानत याचिकाएं बार-बार कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज की गईं।
अदालत में अपनी सफाई में प्रज्वल रेवन्ना ने तर्क दिया कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें जानबूझकर चुनाव के दौरान फंसाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने उपलब्ध तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों को देखते हुए इस दावे को खारिज कर दिया और उन्हें दोषी ठहराया।
प्रज्वल रेवन्ना का राजनीतिक कद उनके परिवारिक संबंधों के कारण काफी ऊँचा रहा है। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना के बेटे और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। अब उनके ऊपर लगे इस जघन्य अपराध के ठोस प्रमाणों और सजा ने देवेगौड़ा परिवार की छवि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।