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Court Action: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के भी आदेश

Court Action: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के भी आदेश

गाजियाबाद की विशेष MP-MLA कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई साहिबाबाद थाने में दर्ज करीब आठ साल पुराने एक मामले में सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी के बाद की गई। कोर्ट ने उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

मामला वर्ष 2018 में साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार का आरोप है कि शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। शिकायत के मुताबिक, हथियारों को लेकर सवाल किए जाने के बाद विवाद हुआ और उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है।

रिपोर्टों के अनुसार, इसी मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट में चल रही है। आरोपों पर अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है।

सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील भजनलाल गौतम ने अदालत में उनकी लगातार गैरहाजिरी का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। रिपोर्टों के मुताबिक, इससे पहले भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था और अदालत में उनकी उपस्थिति नहीं हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने गैर-जमानती वारंट के साथ-साथ संपत्ति संबंधी कार्रवाई की मांग की।

अदालत ने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने के साथ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के आदेश दिए। रिपोर्टों में इस कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 82 और 83 से जुड़ी प्रक्रिया के संदर्भ में बताया गया है। धारा 82 उद्घोषणा और धारा 83 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति की कुर्की से संबंधित है।

इस मामले में चंद्रशेखर आजाद पहले भी अदालत में पेश हो चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2025 में उन्होंने इसी मामले में अदालत के सामने उपस्थित होकर पहले जारी किए गए वारंट को वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित की गई थी।

वर्ष 2018 की घटना को लेकर शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि शादी समारोह में हथियारों की मौजूदगी को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद विवाद बढ़ा था। शिकायतकर्ता ने चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ मौजूद लोगों पर मारपीट तथा धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, ये आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और इन्हें अदालत ने अंतिम रूप से साबित नहीं किया है।

गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट और संपत्ति जब्ती से संबंधित आदेश इसी लंबित मामले की न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा हैं।

 

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