Delhi NCR Old Vehicles: दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi NCR Old Vehicles: दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह फैसला मंगलवार को तब आया, जब अदालत ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 2018 में पारित पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक प्रभावित हुए थे, खासकर वे लोग जो अब भी अपने निजी या व्यावसायिक काम के लिए ऐसे वाहनों पर निर्भर थे।
दिल्ली सरकार का तर्क है कि पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जिनमें कम आय वाले परिवार, छोटे व्यवसायी, टैक्सी और ट्रक चालक शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस मामले में चरणबद्ध तरीके से या वैकल्पिक व्यवस्था देकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ लोगों की रोज़ी-रोटी भी सुरक्षित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय देने से पहले प्रतिबंध पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है और कहा है कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की तारीख पर होगी। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पर्यावरण सुरक्षा और आम जनता की कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर के वाहन मालिकों, खासकर उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके वाहन इस आदेश के दायरे में आते थे। अब उन्हें कम से कम अगली सुनवाई तक अपने पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति है।

IPPCI Media:
Related Post