देश दुनिया

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, नए CEC की नियुक्ति का भी किया गया है विरोध

चुनाव आयुक्त नियुक्ति (Chief Election Commissioner) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई टल गई है. समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी. 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्य कांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है.

इन याचिकाओं में 2023 में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है. उस फैसले में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष को रखने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने नया कानून पास करते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस को न रख कर पीएम की तरफ से नामित मंत्री को जगह दी.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोक प्रहरी और जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने नए कानून को चुनौती दी है. इन याचिकाकर्ताओं ने नए कानून के आधार पर हुई नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की नियुक्ति को भी गलत कहा है.

याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पेश एक वकील ने मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए आज ही सुनवाई की मांग की. इस पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली हर याचिका महत्वपूर्ण होती है. वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस सुनवाई में कम से कम एक घंटा लगेगा. इस पर बेंच ने कहा कि यह सुनवाई आज संभव नहीं हो सकती. आपको जल्दी सुनवाई की अगली तारीख दे दी जाएगी.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button