नई दिल्ली : SC-ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गए बदलाव के बाद केंद सरकार ने इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब SC-ST एक्ट में बदलाव से इंकार कर दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट में किये गए संसोधन का फैसला हीं प्रभावी होगा। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा है।
अटॉर्नी जनरल की जिरह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कानून के खिलाफ नहीं है लेकिन चाहते हैं कि निर्दोषों को सजा नहीं मिले।सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को दो दिनों के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वहीं मामले की सुनवाई अब दस दिन बाद होगी। बता दें कि एक्ट में बदलाव को लेकर दलित समुदाय के लोगों में उबाल है, जिसको लेकर कल भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें जमकर हिंसा हुई थी।