Ikra Hasan: लखनऊ में इकरा हसन पर टिप्पणी कर फंसे करणी सेना नेता, पुलिस की पकड़ से बाहर

Ikra Hasan: लखनऊ में इकरा हसन पर टिप्पणी कर फंसे करणी सेना नेता, पुलिस की पकड़ से बाहर
लखनऊ: कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो के जरिए इकरा हसन से निकाह की इच्छा जताने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद अब राणा भूमिगत हो गए हैं। उनका मोबाइल फोन बंद है, और पुलिस उन्हें लगातार तलाश रही है।
यह मामला तब गंभीर हुआ जब मुरादाबाद की सपा अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष और एक महिला वकील सुनीता सिंह ने राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया है कि 18 जुलाई को योगेंद्र सिंह राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने इकरा हसन के खिलाफ अशोभनीय और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस वीडियो के वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया।
19 जुलाई को पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद एसपी सिटी से मिलकर राणा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मुरादाबाद के कटघर थाने में योगेंद्र सिंह राणा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79, 356(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
धारा 79 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 356(2) के तहत लैंगिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर दो साल की सजा और आर्थिक दंड हो सकता है। इसके अलावा, IT एक्ट की धारा 67 के तहत पहली बार अपराध साबित होने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध दोहराया जाता है तो सजा पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना दस लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप नारायण मिश्रा ने बताया कि इन धाराओं के तहत मामला गंभीर है और आरोप साबित होने पर योगेंद्र सिंह राणा को लंबी सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।